OROP: वन रैंक वन पेंशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 मार्च तक हो भुगतान, देखे पूरी डिटेल

Photo of author

One Rank One pension: वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक आने वाले 15 मार्च तक सुरक्षाबलों के सभी पात्र पेंशनर्स को उनकी बकाया पेंशन का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को निर्देश भी दे दिए गए हैं। बता दे सुप्रीम कोर्ट ने एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन को भी इस मामले में छूट दी है कि वह अगर केंद्र सरकार के बकाया भुगतान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से वह आवेदन भी कर सकती हैं। इस दौरान कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि वन रैंक वन पेंशन के पात्रों के भुगतान का काम केंद्र सरकार तेजी से करें और जल्द से जल्द सभी के बकाया का भुगतान उन्हें दें।

OROP

वन रैंक वन पेंशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को वन पेंशन वन रैंक मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षाबलों के सभी पेंशनर्स को उनके बकाया का भुगतान जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। बता दें कि अटोनी जनरल आर वेंकटरमनी केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ने सारणी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है और वह जल्द से जल्द यह सारणी मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय के पास भी भेज दें।गे 15 मार्च से बकाया पेंशनर्स के पैसे उनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे।

कब मिलेंगा वन रैंक वन पेंशन का भुगतान

बता दें कि पिछले महीने ही वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशनर्स के बकाया भुगतान के लिए सरकार की ओर से 15 मार्च 2023 तक तारीखे बढ़ाने की मांग की गई थी। ऐसे में यह दूसरी बार था जब केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान की समय सीमा को आगे बढ़ाया था। इससे पहले बीते साल जून में भी केंद्र सरकार ने बकाया भुगतान के लिए 3 महीने का समय मांगा था। वहीं अब इस बार 15 मार्च 2023 तक सभी बकाया पेंशनर्स की पेंशन के खाते में भेजने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से फाइनली दिए गए हैं।

क्या होगा वन रैंक वन पेंशन के भुगतान का तरीका

रक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संशोधित पेंशनर्स के नए पेंशन नियम के तहत अब सिपाही रैंक के रिटायर हुए पेंशनर्स को करीबन ₹20000 पेंशन मिलेगी। साथ ही सिपाही रैंक के पेंशनर्स को 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक की समय सीमा अवधि के लिए 87,000 रुपए का बकाया भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा नायक पद से रिटायर हुए पेंशनर्स को ₹21000 की पेंशन के हिसाब से 1,14,000 रुपए का बकाया भुगतान किया जाएगा। वही हवलदार पद से रिटायर हुए पेंशनर्स को ₹22000 पेंशन के साथ 70,000 बकाया का भुगतान और नायब सूबेदार पद से रिटायर हुए पेंशनर को ₹27000 पेंशन के साथ करीब 1,00,000 रुपए बकाया का भुगतान किया जाएगा।

OROP

इस दौरान सूबेदार मेजर पद से रिटायर हुए पेंशनर्स को 38,000 की पेंशन के हिसाब से 1,75,000 रुपए का बकाया भुगतान किया जाएगा। मेजर पद से रिटायर हुए पेंशनधारी को 70,000 के हिसाब से 3,00,000 रुपए का बकाया भुगतान किया जाएगा। वही लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए अधिकारी को 98,000 रुपए के हिसाब से 4,55,000 रुपए का बकाया भुगतान किया जाएगा।

आर्म्ड फोर्स से रिटायर इन जवानों को भी मिलेगा OROP का फायदा

इसके अलावा कर्नल पद से रिटायर हुए अधिकारी को 1,60,000 के हिसाब से 4,42,000 रुपए का, ब्रिगेडियर पद से रिटायर हुए अधिकारी को 1,12,000 रुपए के हिसाब से 3,90,000 रुपए और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए अधिकारी को 1,15,000 रुपए के हिसाब से 4,32,000 रुपए का बकाया भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बता दें कि आर्म्ड फोर्स से रिटायर उन जवानों को जो 30 जून 2019 को रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस संशोधित पेंशन नियम का फायदा मिलेगा।